विशेष जांच दल (एसआईटी) में सीबीआई और आंध्र प्रदेश पुलिस के दो-दो अधिकारियों के अलावा एफएसएसएआई का एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल होगा, जो तिरुपति लड्डू विवाद की जांच करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एन चंद्रबाबू के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार के इस आरोप की विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा जांच का आदेश दिया कि युवजन श्रमिक रायथु (वाईएसआर) कांग्रेस पार्टी की पिछली सरकार ने तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में लड्डू तैयार करने के लिए पशु वसा युक्त घटिया घी का इस्तेमाल किया था।
न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने निर्देश दिया कि एसआईटी में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के दो अधिकारी, आंध्र प्रदेश राज्य पुलिस के दो अधिकारी और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के एक वरिष्ठ अधिकारी होंगे।
न्यायालय ने कहा, “करोड़ों लोगों की भावनाओं को शांत करने के लिए, हम पाते हैं कि राज्य पुलिस, सीबीआई और एफएसएसएआई के प्रतिनिधियों वाली स्वतंत्र एसआईटी द्वारा जांच की जानी चाहिए।” न्यायालय ने निर्देश दिया कि मामले की जांच कर रही राज्य एसआईटी को नई एसआईटी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, जिसमें सीबीआई के निदेशक द्वारा नामित सीबीआई के अधिकारी, राज्य द्वारा नामित आंध्र प्रदेश राज्य पुलिस के दो अधिकारी और निकाय के अध्यक्ष द्वारा नामित एफएसएसएआई के एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि जांच सीबीआई के निदेशक की निगरानी में होगी।