SLP खारिज, हाईकोर्ट ने समान वेतन-नियमितीकरण नियमावली बनाने का दिया था आदेश
देहरादून। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत करीब 25,000 कर्मचारियों के मामले में सरकार की ओर से दाखिल विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज कर दिया है।
उत्तराखंड में उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में करीब 25 हजार कर्मचारी काम कर रहे हैं। इन कर्मचारियों ने समान काम के लिए समान वेतन और नियमितीकरण को लेकर पूर्व में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर वर्ष 2018 में नैनीताल हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन देने और उन्हें नियमित करने के लिए नियमावली बनाने का आदेश किया था। लेकिन, सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना वी वराले की पीठ ने मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की एसएलपी को खारिज कर दिया।